रिश्वतखोर रेलवे अधिकारी को 4 साल की सजा, जुर्माना भी जमा करने का निर्देश
रिश्वत लेते पकड़े गए रेलवे अधिकारी को कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में चार साल कैद की सजा सुनाई है. आरोपी को साल 2017 में एक क्लर्क से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सीबीआई ने पकड़ा था.

बिलासपुर. रिश्वत लेते पकड़े गए रेलवे अधिकारी को कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में चार साल कैद की सजा सुनाई है. आरोपी को साल 2017 में एक क्लर्क से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सीबीआई ने पकड़ा था. जिसके बाद जांच कर आरोपी अधिकारी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के बाद आरोपी को कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया। पूरा मामला बिलासपुर रेलवे कार्यालय से जुड़ा है.
प्रमोद कुमार सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिस एसईसीआर कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक बिल अनुभाग के पद पर पदस्थ थे। उनके खिलाफ मुकेश कुमार ने शिकायत दर्ज करायी थी. मुकेश कुमार मुख्य क्रू नियंत्रण कार्यालय एसईसीआर बिजुरी जिला अनूपपुर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थ थे। प्रमोद कुमार ने मुकेश कुमार के रुके वेतन और बकाया राशि करीब डेढ़ लाख रुपये के भुगतान के एवज में तीस हजार रुपये की मांग की थी. बाद में बोली लगाने पर प्रमोद कुमार 28 हजार रुपये में तैयार हो गये.